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मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं को पर्यावरणीय नियमों / अधिनियमों के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विवरण मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा
उपभोक्ताओं को पर्यावरणीय नियमों / अधिनियमों में प्रावधानित आवेदन पत्र में नियमानुसार शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करने पर प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यक व्यवस्थाओं की शर्तो के साथ प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विवरण निम्नानुसार है :-
नियम / अधिनियम प्रयोजन नियम / अधिनियम में निर्धारित फार्म नियम / अधिनियम में आवेदन के निराकरण हेतु निर्धारित समयावधि
जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 सम्मति फॉर्म -1 (नियम, 3) 120 दिवस
वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 सम्मति फॉर्म -1 (नियम, 13) 120 दिवस
परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमा पार संचलन) नियम 2016 प्राधिकार र्फॉर्म -1 (नियम, 6(1)) 90 दिवस
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 प्राधिकार र्फॉर्म -1 (नियम, 15 (म ), नियम, 16 (1) ग, नियम 21 (3)) 60 दिवस
जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 प्राधिकार फॉर्म-2 (नियम, 10) 90 दिवस
निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 प्राधिकार फॉर्म-1 (नियम, 7(2)) नियम में समयावधि उल्लेखित नहीं
ई अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 प्राधिकार फॉर्म -1(क) नियम, 4 (2), 8 (2), 13 (2), 13 (4) 120 दिवस
बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2001 पंजीयन फॉर्म-4 (नियम, 4 एवं 7) 30 दिवस
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 पंजीयन फॉर्म -1 (नियम, 13 (2)), फॉर्म-2 (नियम, 13(3)) तथा फॉर्म-3 (नियम, 13(4)) 90 दिवस
उपभोक्ताओं को दी जाने वाली उपरोक्त सेवाओं के लिये वर्तमान में आवेदनों के निराकरण हेतु पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 कार्य दिवस की अवधि का लक्ष्य रखा गया है | निराकृत आवदेनों की जानकारी बोर्ड की वेबसाईट https://xgn.mp.nic.in/login.aspx के कन्सेंट रजिस्टर में दर्शित है, जो की आम जनता के लिये उपलब्ध है